आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्रों को सरकार की तरफ से ₹4000 तक छात्रवृत्ति दी जाएगी इसके लिए आवेदन फार्म शुरू हो चुके हैं इसके लिए प्रवेशिका और सेकेंडरी के पात्र अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक भरे जाएंगे।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सरकार के जैन घोषणा पत्र के अनुसार इस योजना के लिए आवेदन फार्म मांगे गए हैं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं जिसके लिए आवेदन फार्म 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे इसमें अगर आपने पहले से आवेदन कर रखा है तो आप इसके लिए रिनीवल भी करवा सकते हैं।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन फार्म की बात करें तो इसके अंदर कुछ शर्ते रखी गई है जिनका पालन करना भी आपको आवश्यक है।
ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकती है इसके लिए राजस्थान का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है इसके साथ ही इसके अंदर कक्षा 10 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछले प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को जिन्होंने 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
वही कक्षा 11 में विद्यालय में नियमित अध्यनरत होने पर ही यह छात्रवृत्ति दी जाएगी सैकण्डरी/प्रवेशिका के परिणामस्वरूप प्रदत्त छात्रवृत्तियां अगले वर्ष के लिए तभी देय होगी जब संबंधित अभ्यथी आगे के उच्च अध्ययन से संबंधित (विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत् हो) प्रथम प्रयास में ही सफल होकर कम से कम 55 प्रतिशत अंक पूर्ण योग में प्राप्त करें
ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति योजना के लाभ
सबसे कमजोर वर्ग के छात्रवृत्ति योजना के लिए सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण वाले विद्यार्थियों को ₹100 प्रतिमाह दो शिक्षण सत्र के लिए दिए जाएंगे जिसमें एक शिक्षण सत्र के लिए 10 माह की छात्रवृत्ति होगी इस हिसाब से दो शिक्षण सत्र के लिए 20 माह शामिल है।
ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
छात्रवृत्तियों का भुगतान छात्र / छात्रा के बैंक खाते में ऑनलाईन किया जावेगा छात्र / छात्रा अपने बैंक का नाम, बैंक का अकाउण्ट नम्बर IFSC कोड नम्बर तथा अपना मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से प्रपत्र में अंकित करें,उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की फोटोप्रति भी संलग्न करें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग संबंधी नियम प्रभावी रहेंगे।
ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति योजना के लिए आवश्यक नियम
कक्षा 10 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र / छात्राओं को जिन्होनें 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हो, छात्रवृति के लिये पात्र होंगे। यह छात्रवृत्ति 2 वर्ष के लिये अर्थात कक्षा 11 व कक्षा 12 में विद्यालय में नियमित अध्ययनरत् होने पर ही देय होगी।
पात्र विद्यार्थियों को स्कूल लॉग इन आई डी से ही बोर्ड वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे, छात्र / छात्रा द्वारा यदि संकाय / पाठ्यक्रम बदलनें हेतु किसी कक्षा (कक्षा 11 व कक्षा 12 ) में, जिसमें वह एक वर्ष पढ़कर उत्तीर्ण हो चुका है, उसी में पुनः प्रवेश लेने वाले छात्र को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जावेगी ।
उपरोक्त EWS छात्रवृत्ति छात्र / छात्रा को इसी शर्त पर दी जावेगी कि वह मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आगे अध्ययन कर रहा है, यदि कोई छात्र / छात्रा अपना अध्ययन छोड़ देगा तो जिस तिथि को वह संस्था छोड़ेगा उसी तिथि से उसे छात्रवृत्ति देना बन्द कर दिया जावेगा ।
छात्रवृत्तियों का भुगतान छात्र / छात्रा के बैंक खाते में ऑनलाईन किया जावेगा। छात्र / छात्रा अपने बैंक का नाम, बैंक का अकाउण्ट नम्बर IFSC कोड नम्बर तथा अपना मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से प्रपत्र में अंकित करें, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग संबंधी नियम प्रभावी रहेंगे।
विद्यार्थियों को EWS का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, छात्रवृति का प्रपत्र व आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। विद्यार्थियों को पृथक से प्रपत्र व दस्तावेज (हार्ड कॉपी) बोर्ड कार्यालय को प्रेषित नहीं की जानी है।
इस योजना में बोर्ड परीक्षा (कक्षा-10 ) में प्रविष्ट कैटेगरी- 1 के विद्यार्थी ही सम्मिलित होंगे, इस योजना के अभ्यर्थियों का चयन संवीक्षा के उपरान्त अंतिम परिणाम के आधार पर किया जायेगा ।
छात्रवृत्ति से सम्बन्धित जानकारी हेतु डाक सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मार्फत प्रेषित करें। अथवा निदेशक (शैक्षिक) के दूरभाष नम्बर 0145-2632854 पर संपर्क करें, उपरोक्त EWS छात्रवृत्ति के समस्त दिशा निर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होंगे।
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